हरियाणा: नूंह में हिंसा के बाद फिर गरजा बुलडोजर, हरियाणा सरकार ने नूंह SP के बाद DC को हटाया!

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नूंह में फिर से यात्रा की तयारी

“नूंह” भारतीय राज्य हरियाणा में एक जिला है। जहां पे बीते कुछ दिनों पहले दो समुदयो के बीच तनाव बना हुआ था और अब वहां पे सरकार के तरफ से एक्शन लेते हुए अतिक्रमण हटाया गया है।

नूंह-मेवात में 31 जुलाई को ब्रिजमांडा यात्रा निकाली गई थी, इसी दौरान यात्रा पर पथराव किया गया था उसके बाद ये घाटना दंगा में बदल गया था इस घाटना में 2 पुलिस कर्मी और 6 लोगो की मौत हो गई थी

एक बार फिर से ब्रजमंडल यात्रा निकालने की तैयारी है इसका एलान VHP डॉ. सुरन्द्र जैन की ओर से किया गया है।

नूंह में फिर से यात्रा की तयारी

इस बात की घोषणा VHP के संयुक्त महासचिव डॉ. सुरन्द्र जैन के द्वार किया गया है

नूंह जिला के जिला प्रशासन की ओर से कहा गया है कि कर्फ्यू में 6 अगस्त यानी रविवार को भी कर्फ्यू में ढील दी जा रही है. डीएम ने कहा कि सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक लोग जरूरी सामान की खरीदारी कर सकते हैं.

नूंह में हिंदू संगठनों द्वारा बृजमंडल यात्रा की तर्ज प्रतिवर्ष की जाती थी और प्रशासनिक अनुमति के तहत इसे आयोजित किया जाता था। यह एक परंपरागत और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो सकता है जिसमें धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आयाम शामिल होते हैं।

आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी से, यह प्रतिबद्धता दिखता है कि नूंह में इस प्रकार की आयोजना की गई थी और इसके लिए प्रशासन से अनुमति भी प्राप्त की गई थी।

हरियाणा: नूंह में हिंसा के बाद फिर गरजा बुलडोजर, हरियाणा सरकार ने नूंह SP के बाद DC को हटाया:

20 घर-दुकानों और 250 झुग्गियों पर चला बुलडोजर, हरियाणा: नूंह में हिंसा के बाद फिर गरजा बुलडोजर, खाली कराए जा रहे कब्जे, तोड़ी गईं दुकानें, Nuh Violence: हिंसा के बाद फिर चला बुलडोजर,

प्रशासन खाली करा रहा अवैध कब्जे, तोड़ी गईं 40 दुकानें, नूंह और मेवात हिंसा के बाद एक्शन में हरियाणा सरकार, ट्रांसफर से पहले पुलिस उपायुक्त ने दिया था ये बयान – उन्होंने कहा, ‘जिले में असामाजिक गतिविधियां किसी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ऐसा करने वालों पर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी। अवैध निर्माण करने वालों तथा असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों पर जिला प्रशासन कड़ी नजर बनाए हुए है।

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नूह जिला हरियाणा

इंटरनेट बंद

नूह जिला हरियाणा: धारा 144

धारा 144 एक जिम्मेदार और सुरक्षित माहौल बनाने के उद्देश्य से भारतीय दंड संहिता की धारा है। इसका प्रमुख उद्देश्य सुरक्षा और सामाजिक शांति की रक्षा करना है। धारा 144 लागू करने से स्थानीय शासन या प्रशासनिक संगठन सक्रियता को नियंत्रित करते हैं और आपत्तिजनक परिस्थितियों की संभावना को कम करते हैं।

धारा 144 के तहत, सामान्यत: लोगों के जनसंचार के उपायोग, सभा, धर्मिक प्रदर्शन, या उपयोगकर्ताओं की संख्या आदि को प्रतिबंधित कर दिया जा सकता है। यह एक प्रशासनिक निर्णय होता है जो स्थानीय प्रशासन द्वारा लिया जाता है और आमतौर पर आपत्तिजनक परिस्थितियों में लागू किया जाता है, जैसे कि विशेष घटनाओं, आंदोलनों, संघर्षों आदि के दौरान।

हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री हैं

मनोहर लाल खट्टर भारत के हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री हैं। 26 अक्टूबर 2014 को उन्होने हरियाणा के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। 18 वर्ष बाद वे इस पद पर विराजमान होने वाले पहले गैर जाट नेता हैं।

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